supreme court :- पूजा सिंघल को मिली सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम जमानत , कई शर्तो के साथ मिली जमानत
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Drishti Now Ranchi
मनी लॉंड्रिंह के मामले में के महीनो से जेल में बंद झारखण्ड से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है | उन्होंने अपनी बेटी की तबियत बिगड़ने का हवाला देकर कोर्ट में यह आग्रह किया था की उन्हें बेल दे दी जाये | इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और पूजा सिंघल को 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी |सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजय मिश्रा की बेंच में हुई. अंतरिम जमानत मिलने से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि इससे पहले पिछले माह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी थी. खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था|
3 जनवरी को मिली थी एक माह की अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि इससे पहले 3 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को एक माह की अंतरिम जमानत दी थी. जिसके बाद पूजा सिंघल 4 जनवरी को जेल से बाहर निकली थी. अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर पूजा ने बीते 4 फरवरी को रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. जिसके बाद फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.

















