सड़क हादसे में 3 साल के बच्चे की मौत, परिजनों को मिला 36.33 लाख का मुआवजा

सिमडेगा: सड़क दुर्घटना में तीन वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मृतक के परिजनों को ब्याज सहित 36 लाख 33 हजार 904 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।

दुर्घटना के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे के लिए न्यायालय में दावा दायर किया था। मामले में गवाही शुरू होने के करीब चार माह के अंदर ही न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 60 दिनों के भीतर मुआवजे की राशि परिजनों को भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि वसूलने का आदेश दिया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। न्यायालय ने बीमा कंपनी को पहले मुआवजे की राशि पीड़ित परिवार को भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके बाद बीमा कंपनी को यह राशि वाहन मालिक से वसूलने का अधिकार दिया गया है।

फैसले के बाद मृतक बच्चे के माता-पिता न्यायालय में मौजूद रहे। उन्होंने निर्णय पर संतोष जताते हुए कहा कि मुआवजे की राशि का उपयोग वे अपने अन्य दो बच्चों की पढ़ाई में करेंगे।


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