निजी विद्यालय में नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को 425 रुपये प्रति माह शुल्क प्रतिपूर्ति देने का निर्णय.

निजी विद्यालय में नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को 425 रुपये प्रति माह शुल्क प्रतिपूर्ति देने का निर्णय.

Author drishtinow | Edited by drishtinow
Updated: Wed, 31 Mar 2021 04:24 PM (IST)

रांची : मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा) अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षा के रूप में पूर्व प्राथमिक कक्षा में आरक्षित सीटों पर नामांकित कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ₹6,00,00,000 (छः करोड़ रुपये) के भुगतान की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान किया।

हजारों बच्चे होंगे लाभान्वित
मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकित एवं अध्ययनरत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के 11764 छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। ऐसे बच्चों के शिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 425 रुपये प्रति बच्चे की दर से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

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