IAS सैय्यद रियाज अहमद मामला : जमानत याचिका कोर्ट सुरक्षित
निलंबित IAS सैय्यद रियाज अहमद की जमानत याचिका को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है. IAS अधिकारी ने जमानत के लिए खूंटी कोर्ट में दो बार जमानत याचिका दायर की थी. 6 जुलाई को CJM ने खारिज कर दिया था. सोमवार यानी 11 जुलाई को भी जमानत की अर्जी ADJ सत्याकांत प्रियदर्शी की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. कोर्ट ने सुनवाई के लिये पुलिस से केस डायरी की मांग की है और जमानत याचिका को सुरक्षित रख लिया है.

झारखंड प्रशासनिक सेवा (JAS) के 252 अफसर मिले मगर 440 पद अब तक खाली
JAS झारखंड प्रशासनिक सेवा हमेशा विवादों में रही जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल संयुक्त प्रतियोगिता के सफल 252 अभ्यर्थियों को सीएम…

ED Raid : पंकज मिश्रा और उनके करीबियों के घर से लगभग 3 करोड़ कैश और जमीन में निवेश के दस्तावेज मिले
ED Raid प्रवर्तन निदेशालय ( ED) की टीम ने JMM के केंद्रीय समिति सदस्य और सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज…

सीएम हेमंत सोरेन(CM Hemant Soren) के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र और उसके करीबियों के ठिकानों पर ED का छापा
झारखंड ,बंगाल , बिहार में ED ने एक बार फिर से दबिश दी है । खबर है की ED की 18 टीमें…
कोर्ट ने कहा कि जमानत पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी. यह मामला खूंटी SDO IAS सैय्यद रियाज अहमद से जुड़ा है. एसडीओ पर एक छात्रा के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद महिला थाना में एफआईआर दर्ज कर एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया गया था. महिला थाना में दिए शिकायत में युवती ने कहा था कि आईआईटी में पढ़ाई कर रहे 8 छात्र-छात्राओं का दल डीडीसी खूंटी के निमंत्रण में समर इंटर्नशिप के लिए आमंत्रित किया गया था.
14 जून को 8 छात्र-छात्राएं आईआईटी और अन्य शिक्षण संस्थानों से खूंटी पहुंचे थे. एक जुलाई को एसडीओ रियाज अहमद की ओर से मुझे और मेरे सहपाठियों को अपने आवास पर पार्टी के लिए बुलाया गया था. इस दौरान एसडीओ ने शराब की बोतलें भी मंगाई और हम सभी को शराब पीने का दबाव दिया. इस पार्टी के अगले दिन मुझे अकेला पाकर एसडीओ रियाज अहमद ने होठ पर जबरन चुंबन किया. यह घटना हुई तो मैं अचानक घबरा गई और वहां से बाहर भाग निकली.
छात्रा ने रियाज अहमद पर सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की. इसके बाद महिला थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (1)(2), 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर एसडीओ को गिरफ्तार किया गया. पांच जुलाई को ही पीड़ित छात्रा का 164 का बयान दर्ज करवाया गया और फिर प्राथमिकी में 354 धारा जोड़कर एसडीओ रियाज को कोर्ट में पेश किया गया.

















