पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा

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शंभू कुमार सिंह

सिमडेगा सिविल कोर्ट में पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने महाबुआंग थाना कांड संख्या 10/2022 के तहत दर्ज हत्या के एक मामले में आरोपी ग्राबियल टोपनो को अपनी पत्नी अलियानी बडिंग की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक अमर चौधरी ने बताया कि 14 अक्टूबर 2022 की रात को महाबुआंग निवासी ग्राबियल टोपनो ने किसी विवाद के चलते अपनी पत्नी अलियानी बडिंग के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना के परिणामस्वरूप 15 अक्टूबर 2022 की सुबह अलियानी की मृत्यु हो गई। मृतका के परिजनों ने महाबुआंग थाने में मारपीट और हत्या का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ग्राबियल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अमर चौधरी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पीडीजे ने ग्राबियल टोपनो को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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