उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की सूचनात्मक पुस्तिका
नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए “भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, 2025” शीर्षक से एक व्यापक पुस्तिका प्रकाशित की है। यह पुस्तिका आम जनता में उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 द्वारा शासित होता है। संविधान के अनुच्छेद 68(2) के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति होने पर यथाशीघ्र चुनाव आयोजित किया जाता है, और चुने गए व्यक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
पुस्तिका में उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रमुख पहलुओं को सरल भाषा में समझाया गया है, जिसमें संवैधानिक प्रावधान, निर्वाचक मंडल की संरचना, उम्मीदवारों की पात्रता, मतदान प्रणाली, वोटों की गिनती, और चुनाव संबंधी विवादों के प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 1952 से 2022 तक हुए 16 उपराष्ट्रपति चुनावों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है।
यह पुस्तिका भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://eci.gov.in) पर उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से इस पुस्तिका का अध्ययन कर उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने की अपील की है।


















