सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मिला 20 लाख रुपये मुआवजा, ओरिएंटल इंश्योरेंस को अदालत का आदेश
शंभू कुमार सिंह
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह मोटर दुर्घटना वाद ट्रिब्यूनल के जज राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह राशि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। मामला सिमडेगा के सदर प्रखंड के बंगरू गांव के एक व्यक्ति की 10 जून 2024 को सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु से संबंधित है।
जानकारी के अनुसार, मृतक मोटरसाइकिल से अपने गांव बंगरू जा रहा था, तभी सोनार टोली के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस हादसे ने मृतक के परिवार को गहरा आघात पहुंचाया। इसके बाद मृतक की पत्नी और मां ने 4 सितंबर 2024 को मोटर दुर्घटना वाद ट्रिब्यूनल में मुआवजा याचिका दायर की थी।
अदालत ने एक वर्ष के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। मृतक की उम्र, आय, और आश्रितों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इसमें 15 लाख रुपये मृतक की पत्नी को और 5 लाख रुपये मृतक की मां को दिए जाएंगे। इसके अलावा, अदालत ने मृतक की नाबालिग बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पत्नी को मिलने वाली राशि में से 5 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) करने का निर्देश भी दिया।

















