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झारखंड हाईकोर्ट से JPSC 14वीं परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत! उम्र सीमा विवाद में फॉर्म भरने की अंतरिम अनुमति

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अंतरिम अनुमति प्रदान कर दी है।

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याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने तर्क दिया था कि पिछली कुछ परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट दी गई थी, लेकिन इस बार आयु गणना की कट-ऑफ तिथि 1 अगस्त 2026 निर्धारित होने से कई योग्य अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। लंबे समय से नियमित परीक्षा न होने के कारण उन्हें “खोए हुए वर्षों” का नुकसान हुआ है।

कोर्ट ने JPSC को निर्देश दिया है कि इन याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाएं और उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाए। हालांकि, महत्वपूर्ण शर्त यह लगाई गई है कि परीक्षा के बाद इन अभ्यर्थियों का अंतिम रिजल्ट या चयन कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। बिना कोर्ट की अंतिम मंजूरी के इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा।

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