लोहरदगा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: तीन दुकानों पर 5-5 हजार जुर्माना, एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त

आनंद कुमार सोनी / लोहरदगा
लोहरदगा: जिले में आम लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब तीन दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें कई दुकानों से एक्सपायरी और बिना लेबल वाले खाद्य उत्पाद बरामद हुए। तीन प्रतिष्ठानों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया, जबकि जब्त खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
यह अभियान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. मोईन अख्तर और विश्वनाथ गगराई के नेतृत्व में चलाया गया। जांच टीम ने किस्को मोड़, कचहरी मोड़, ब्लॉक मोड़, बाबा मठ चौक, पावरगंज चौक, सोमवार बाजार, न्यू रोड, मिशन चौक, गुगला रोड, बी.एस. कॉलेज रोड और बरवाटोली चौक स्थित दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य उत्पादों की निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, बैच नंबर और पैकेजिंग संबंधी जानकारी की बारीकी से जांच की गई।
निरीक्षण में न्यू रोड स्थित अशोक होटल में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। वहीं बाबा मठ स्थित नंदकिशोर किराना दुकान और बी.एस. कॉलेज रोड स्थित भगवती स्टोर में बिक्री के लिए रखे एक्सपायरी चिप्स, बिस्कुट, कॉर्नफ्लेक्स, स्नैक्स और सत्तू बरामद किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन तीनों प्रतिष्ठानों से 5,000-5,000 का अर्थदंड वसूला गया।

इसके अलावा ब्लॉक मोड़ स्थित एस.आर. जनरल स्टोर और प्रमोद जनरल स्टोर से बिना निर्माण तिथि, बैच नंबर और एक्सपायरी तिथि अंकित नूडल्स एवं बेसन मिले। विभाग ने ऐसे उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद कराने का निर्देश दिया और संबंधित निर्माणकर्ता कंपनियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया।
अभियान के दौरान पावरगंज चौक स्थित रंगोली स्टोर से एक्सपायरी पावरोटी, अपना मार्ट से एक्सपायरी सत्तू और अदरक-लहसुन पेस्ट, किस्को मोड़ स्थित एस.एस. मार्ट से एक्सपायरी सत्तू, कचहरी मोड़ स्थित राजलक्ष्मी किराना दुकानसे एक्सपायरी जीरा, मधुर आयुर्वेदिक हाउस से पतंजलि ब्रांड का एक्सपायरी मैदा तथा बरवाटोली चौक स्थित बसंत कुमार की दुकानसे एक्सपायरी आइसक्रीम बरामद की गई। सभी एक्सपायरी खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
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खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने सभी दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि खाद्य उत्पादों की निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि और बैच नंबर में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा बिना आवश्यक विवरण वाले उत्पादों की बिक्री कानूनन दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि भविष्य में दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
















