Case of illegal transport of meat from banned bovine animals in Simdega; two accused arrested.

सिमडेगा में प्रतिबंधित गौवंशीय पशु के मांस के अवैध परिवहन का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार

Case of illegal transport of meat from banned bovine animals in Simdega; two accused arrested.
Case of illegal transport of meat from banned bovine animals in Simdega; two accused arrested.

शंभू कुमार सिंह 

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सिमडेगा: प्रतिबंधित गौवंशीय पशु की हत्या कर उसके मांस का अवैध परिवहन करने के मामले में सिमडेगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से करीब 25 किलोग्राम मांस बरामद किया है। इसके अलावा मांस काटने में प्रयुक्त सामग्री भी जब्त की गई है।

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पुलिस के अनुसार, 8 अगस्त को सूचना मिली थी कि बोलबा थाना क्षेत्र के छुरीचोखा जंगल में प्रतिबंधित गौवंशीय पशु की हत्या कर उसके मांस को अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से किलेसेरा और मांझीटोली होते हुए अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर ग्रामीण के लिखित आवेदन पर बोलबा थाना कांड संख्या 18/2026 दर्ज किया गया।

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मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) तथा झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की धारा 12(1)(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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गिरफ्तार आरोपियों में अबियल टोप्पो और अनिल डुंगडुंग शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से प्लास्टिक की बोरी में रखा करीब 25 किलोग्राम प्रतिबंधित गौवंशीय पशु मांस बरामद किया। मांस काटने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को रविवार, 9 अगस्त 2026 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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