1 October New Rules: अक्टूबर से बदल रहे पैसे से जुड़े 4 बड़े नियम, LPG से UPI तक आपकी जेब पर असर

सुप्रिया पाठक
1 October New Rules: अक्टूबर की शुरुआत के साथ पैसे और रोजमर्रा के लेन-देन से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से लेकर बड़ी FD की ब्याज दरों और UPI मर्चेंट पेमेंट तक इन बदलावों का असर पड़ेगा। इनमें कुछ नियम 1 अक्टूबर से और UPI से जुड़ा बदलाव 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।

1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन जरूरी
1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) पूरा होना जरूरी होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर तक करीब 27.43 करोड़ यानी 89.9 फीसदी सक्रिय उपभोक्ता यह प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी।

सत्यापन LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय, गैस वितरक के शोरूम पर या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप से किया जा सकता है। इंडेन ग्राहक IndianOil ONE, भारत गैस ग्राहक HelloBPCL और HP गैस ग्राहक HP PAY ऐप के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं ने BAA पूरा नहीं किया है, उन्हें भी LPG सिलेंडर मिल सकेगा, लेकिन सब्सिडी वाले रिटेल मूल्य का लाभ लेने के लिए ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा।

1 अक्टूबर को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा
तेल विपणन कंपनियां आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना रहती है। कीमत बढ़ेगी, घटेगी या मौजूदा स्तर पर रहेगी, यह कंपनियों की समीक्षा के बाद स्पष्ट होगा।

3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की Bulk FD पर बदले नियम
1 अक्टूबर से 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की Bulk Fixed Deposit पर ब्याज दरों को लेकर पारदर्शिता के नए प्रावधान लागू होंगे। RBI के नए निर्देशों के तहत बैंकों को ऐसी जमा पर लागू ब्याज दरों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध करानी होगी। रिपोर्टों के मुताबिक, बैंकों को दैनिक Bulk Deposit Rates सुबह निर्धारित समय तक प्रकाशित करनी होंगी। इस बदलाव का असर मुख्य रूप से बड़ी रकम की FD कराने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। सामान्य रिटेल FD, जो Bulk Deposit की सीमा से नीचे हैं, इस बदलाव के दायरे में नहीं आतीं।

15 अक्टूबर से UPI Merchant Payment पर नया MDR
UPI को लेकर बड़ा बदलाव 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI लेन-देन पर 0.4 फीसदी Merchant Discount Rate (MDR) लागू किया जाएगा। यह शुल्क मर्चेंट पक्ष पर निर्धारित है। वहीं, आम Person-to-Person (P2P) UPI ट्रांजैक्शन पर इस बदलाव का असर नहीं होगा। 2,000 रुपये तक के छोटे मर्चेंट पेमेंट और पात्र छोटे कारोबारियों के लिए भी अलग छूट का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक उपभोक्ताओं पर सीधे यह शुल्क डालने की अनुमति नहीं है।

यानी अक्टूबर में LPG सब्सिडी लेने वालों को आधार बायोमेट्रिक सत्यापन पर ध्यान देना होगा, बड़ी FD कराने वालों को बैंक की नई दरों की जानकारी देखनी होगी और UPI इस्तेमाल करने वालों को 15 अक्टूबर से लागू होने वाले मर्चेंट पेमेंट नियम को समझना जरूरी होगा।

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