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पान मसालों एवं सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान एवं खुला सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

Team Drishti.

रांची : आज उपायुक्त रांची छवि रंजन के निदेशानुसार रांची जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित 11 ब्रांड के पान मसालों एवं सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान एवं खुला सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहरी क्षेत्र के लिए 13 छापामारी दल बनाया गया। जिसमें दंडाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी को लिया गया। साथ में प्रत्येक दल के साथ एक चिकित्सा पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को रखा गया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

सभी छापामारी दल की प्रातः 9:30 बजे प्रतिबंधित पान मसाले एवं कोटपा-2003 के तहत कार्यवाही के संदर्भ में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची, पुलिस अधीक्षक नगर रांची, अनुमंडल पदाधिकारी सदन रांची एवं SEEEDS के द्वारा ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के बाद सभी छापामारी दल एवं पुलिस बल के साथ पूरे शहर में छापेमारी शुरू की गई। छापेमारी शुरू होते ही शहर में अफरा-तफरी मच गई, छापेमारी के दौरान 200 से ज्यादा दुकानों की जांच की गई और 166 चालान काटा गया एवं लगभग 35000 रुपए का आर्थिक दंड वसूला गया।

उपायुक्त रांची के निर्देशानुसार स्कूलों में येलो लाइन (100 गज की दूरी पर किसी भी प्रकार का पान मसाला तंबाकू विक्रय पर रोक लगाने हेतु) डिमार्केशन किया गया। इस अभियान को 2 से 3 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिबंधित है 11 ब्रांड के पान मसाले को रांची जिला के सभी सीमा क्षेत्र पर सघन जांच करने का आदेश दिया गया ताकि इस तरह के प्रतिबंधित पान मसाले का की तस्करी पर रोक लगाई जा सके।

आने वाले दिनों में इस तरह के सघन छापेमारी अभियान लगातार चलाकर प्रतिबंधित पान मसाले के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नगर आयुक्त रांची से कितने वेंडर्स को लाइसेंस निर्गत किया गया है, इसकी जानकारी साझा करने का अनुरोध किया गया है।

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