खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की तिथि में हुआ बदलाव
रामगढ़: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को राज्य सरकार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित कार्य योजना के तहत आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 तक निर्धारित की गई थी। आवेदन प्राप्त करने की समय सीमा कम रहने के कारण इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना की अवधि निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है।
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2020, प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच अवधि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020, प्राथमिकता सूची के प्रारूप प्रकाशन की अवधि 1 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020, आपत्ती आमंत्रण की अवधि 16 नवंबर 2020 से 25 नवंबर 2020, आपत्ति निष्पादन की अवधि 26 नवंबर से 10 दिसंबर 2020, प्राथमिकता सूची के अंतिम प्रकाशन की अवधि 11 दिसंबर से 20 दिसंबर 2020 तक निर्धारित की गई है।