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सम्पन्न परिवार राशन कार्ड करें सरेन्डर अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई : उपायुक्त.

देवघर : उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जिले के वैसे सम्पन्न परिवार जो अवैध रूप से राशन कार्ड बनवाकर गरीबों का हक मार रहे हैं। वैसे राशन कार्डधारियों पर शख्त संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को टीम गठित कर जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था।

इसी कड़ी में आज जिला आपूर्ति की अगुवाई में गठित टीम द्वारा वार्ड नंबर-34 का स्थलीय निरीक्षण कर मालती देवी, पति- प्रकाश मंडल, कार्ड संख्या 202000758975 का जाँच के क्रम में पाया गया कि मालती देवी के परिवार को पक्का मकान है, जिसमें दो दूकान चालू अवस्था में है, एक दूकान में कपड़े का व्यवसाय है व दूसरे दूकान को भाडे पर ईट भट्ठा व्ययवसाय वाले को दिया गया है, टीम द्वारा पूछने पर भाडे़दार द्वारा बताया गया है कि प्रति माह 07 हजार रूपया भाड़े के रूप में प्रकाश मंडल को देते हैं।

इसके अलावे चंचला देवी , पति- श्री जमादार मंडल वार्ड 34 के राशन कार्ड संख्या 202007348934 के जाँच के क्रम में पाया गया कि इनके पास स्वयं का आधुनिक पक्का मकान है एवं उनके घर में आधूनिक सुख – सुविधा के सभी साधन उपलब्ध हैं। वहीं गंगरी देवी, रामेश्वर मंडल , राशन कार्ड संख्या -2020007131892 इनके पारिवारिक स्वामित्व में नया पक्का का मकान दो मंजिला है , जिसमें सटर एवं लोहे का ग्रील भी लगा हुआ है। साथ हीं रधिया देवी , पति- जामुन मंडल , राशन कार्ड संख्या- 202000758876 इनके पुत्र गणेश मंडल के पास दो ट्रेकटर एवं दुसरे पुत्र के पास किराने के दुकान एवं एक तिसरे पुत्र को मिठाई का दुकान व जांच में दो मंजिला मकान भी पाया गया। कार्ड में सभी पुत्रों का नाम अंकित देखा गया।

इसके अलावे जांच टीम द्वारा सत्यवति देवी , पति- स्व ० तहदी मंडल , राशन कार्ड संख्या- 202000758924- परिवार में इनके एकलौते पुत्र शिव कुमार भारती RPF में सेवारत है, जो कि चितरंजन में पदस्थापित है और पक्के का मकान है , एवं इनके घर में मोटरसाईकल का उपयोग भी किया जा रहा है। वहीं मोहनी देवी , पति- रंजित मंडल- राशन कार्ड संख्या- 202000758989 – इनके घर में पाँच कमरे का पक्का मकान है। परिवार में एक टेम्पू भी है एवं परिवार का मुखिया मारवल मिस्त्री का ठेकेदार है जबकि जाँचोंपरांत पाया गया कि उपरोक्त लाभुकों के द्वारा नियमित रूप से मार्च , 2021 तक राशन का उठाव किया गया है , जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रथम दृष्टया से सही प्रतीत नहीं है।

उपायुक्त के निदेशानुसार गठित जांच टीम के जांचोपरांत अवैध तरीके से राशन कार्ड का लाभ ले रहे कुल 6 परिवारों को अवैधानिक तरीके से PHH/AAY राशन कार्ड बनवाने एवं राशन निकासी संबंधी स्पष्टीकरण पुछते हुए नियमानुसार नोटिस निर्गत किया जा रहा, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस दौरान गठित टीम में जिला आपूति पदाधिकारी श्री विशालदीप खलखो, पणन पदाधिकारी, सारवां, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, देवीपुर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर एवं संबंधित कर्मी आदि उपस्थित थे।

गलत तरीके से बनाये गये राशन कार्ड को रद्द कर असहाय व गरीब परिवारों को निर्गत किया जायेगा राशन कार्ड : उपायुक्त
इस संदर्भ में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने वैसे सम्पन्न परिवार जिन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है, वैसे लोग राशन कार्ड का लाभ न लें। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से धोखाधड़ी कर राशन कार्ड निर्गत करा लिया गया है तो वे अपना राशन कार्ड प्रत्यार्पित कर दें अन्यथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत शख्त कार्रवाई की जायेगी। साथ हीं देवघर जिला अंतर्गत सभी राशन कार्डधारियों को सूचित किया गया है कि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली के अनुसार अपर्वजन मानक निम्नवत हैः-

(क) परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगमध्नगर पार्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो, अथवा

(ख) परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर देते हैं, अथवा

(ग) परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि है, अथवा

(घ) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है, अथवा

(ड़) परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा

(च) परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाॅशींग मशीन है, अथवा

(छ) परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या उससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा

(ज) परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है।

इसके अलावा अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी करने किये जाने की स्थिति में निम्न दण्डात्मक प्रावधान हैं
(1) ऐसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ परिवार अथवा अन्त्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपर्वजन मानक में आते हो अर्थात वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड की योग्यता नहीं रखते हो उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति ’’झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के उपखण्ड 4(iii)(iv) के अधीन अपवर्जन मानकों के अंतर्गत आता है अथवा गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ राशन कार्ड प्राप्त करता है तो उसके विरूद्ध निम्न कार्रवाई की जायेगीः-
(क) अपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

(ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाये से सदृश्य बाजार दर पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर पर वसूली की जायेगी।

(ग) भारत सरकार/ राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

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