Rahul Gandhi

Congress :-मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा; सूरत की अदालत ने भी जमानत दे दी; और 2019 में, उन्होंने कारण बताया कि सभी चोर मोदी के अंतिम नाम का उपयोग क्यों करते हैं।

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Drishti  Now  Ranchi

“सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है” बयान से जुड़े एक मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया। ‘। अदालत ने 27 मिनट के विचार-विमर्श के बाद उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 डॉलर का जुर्माना भी दिया। इसी अदालत ने आखिरकार उन्हें भी जमानत पर रिहा कर दिया। इसके अतिरिक्त, सजा में 30 दिन की देरी को जोड़ा गया। जब सुनवाई चल रही थी तब राहुल कोर्ट रूम में ही रहे।

राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनके वकील के मुताबिक, ”राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी.” मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। वैकल्पिक रूप से, विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने अदालत के सामने “भारत माता की जय” और “जय श्री राम” के नारे लगाए।

बड़ा सवाल: क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है
जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों (विधायकों-सांसदों) की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो सांसद या विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा।

राहुल गांधी को IPC की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा- हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। हायर कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 (3) के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। बशर्ते ये सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहे।

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