Rahul Gandhi gets relief from Supreme Court in the matter of cancellation of defamation case going on in Jharkhand

Ranchi News:-मोदी सरनेम वाले बयान में अब राहुल गाँधी को पेश होना होगा रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में

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प्रेरणा चौरसिया

Drishti  Now  Ranchi

झारखंड में राहुल गांधी को एक बार फिर असफलता हाथ लगी है. उन्हें मोदी सरनेम वाले बयान के आधार पर रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा. व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट के राहुल गांधी के अनुरोध को अदालत ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी के वकील ने राहुल को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने अनुरोध को खारिज कर दिया।

राहुल गांधी ने क्या कहा था

एक जनसभा में, राहुल गांधी ने मोदी के अंतिम नाम के बारे में एक टिप्पणी की। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी कर्नाटक में 13 अप्रैल को एक अभियान रैली के दौरान चिल्लाए। भाजपा विधायक पूर्णश मोदी ने इस बयान को लेकर राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें पूछा गया था कि “सभी चोर एक ही उपनाम क्यों साझा करते हैं? राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा दी गई थी। उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी। यह विकल्प।

अब झारखंड में होगी सुनवाई
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। रांची में भी इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया गया है। बुधवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में राहुल गांधी के वकील ने जज से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत रूप से रांची की अदालत में पेश होने से छूट दी जाये, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.

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