बाबूलाल मरांडी को लगा झटका , दल बदल मामले में High Court ने की याचिका खारिज
High Court
Prerna Chourasia
Drishti Now Ranchi
झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को झटका लगा है| दलबदल मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई है |बताया जा रहा है, कि जस्टिस राजेश शंकर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था |मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है| अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबूलाल की याचिका सुनने योग्य नहीं है, अदालत ने यह भी कहा विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई के बीच मामले को नहीं सुना जा सकता है बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बी पी सिंह अभय मिश्रा विनोद साहू ने पक्ष रखा विधान सभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गुड़िया ने बहस की है|
नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है स्पीकर कोर्ट में
बताया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है, कि दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में सुनवाई नियमानुसार नहीं हुई है न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस की जजमेंट पर रख दिया बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल के मामले में विधानसभा के न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी| बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं|