झारखंड हाई कोर्ट का बिजली शुल्क पर बड़ा फैसला: उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत?

झारखंड हाई कोर्ट का बिजली शुल्क पर बड़ा फैसला: उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत?

झारखंड हाई कोर्ट का बिजली शुल्क पर बड़ा फैसला: उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
ranchi
ranchi

झारखंड हाई कोर्ट ने 2021 में राज्य सरकार द्वारा बिजली शुल्क नियमों में किए गए संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया है। इस फैसले से राज्य के आम उपभोक्ताओं और उद्योगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

खबर के मुताबिक, 2021 में सरकार ने बिजली शुल्क को यूनिट के बजाय ‘नेट चार्जेस’ के आधार पर वसूलने का नियम लागू किया था, जिससे बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। कोर्ट ने अब कहा है कि बिजली शुल्क केवल प्रति यूनिट के आधार पर ही वसूला जा सकता है। इस आदेश से पिछले चार वर्षों में वसूला गया अतिरिक्त शुल्क अवैध हो जाएगा, और उपभोक्ताओं को चुकाए गए अतिरिक्त शुल्क का करीब 90% रिफंड के रूप में वापस मिल सकता है।

नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें — Drishti Now