HEC बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान पर हाईकोर्ट की रोक, 31 दिसंबर तक खुद जमीन खाली करने का निर्देश

रांची: राजधानी रांची के HEC बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने जिला प्रशासन की ओर से चल रही कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को 31 दिसंबर 2026 तक स्वयं अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली करने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने पक्ष रखा।

बता दें कि HEC बाईपास रोड पर पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था। प्रशासन की टीम पुलिस बल और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचकर सरकारी जमीन पर किए गए कथित अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई कर रही थी। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति भी बनी रही।

अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल प्रशासन की ओर से चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक रहेगी। अदालत ने संबंधित लोगों को 31 दिसंबर 2026 तक स्वयं सरकारी जमीन खाली करने का समय दिया है।
















