झारखंड उच्च न्यायालय का निर्देश राज्य सरकार को करारा तमाचा : बाबूलाल मरांडी

झारखंड उच्च न्यायालय का निर्देश राज्य सरकार को करारा तमाचा : बाबूलाल मरांडी

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी के विरुद्ध रांची पुलिस द्वारा की जा रही कारवाई पर रोक लगाते हुए, ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का आदेश जांच एजेंसियों की कारवाई को प्रभावित करने वाले हेमंत सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है।

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बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार पुलिस के सहारे जांच एजेंसियों को डराने-धमकाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी के विरुद्ध झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगवाने वाले का स्क्रिप्ट तैयार कराने वाले मुख्यमंत्री के करीबी पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं अन्य घोटालेबाज़ों के साथ ही इस घोटाले और षडयंत्र में शामिल पूरा कुनबा कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा, सबका जेल जाना तय है। समय का इंतजार करिए।

यह विवाद पेयजल आपूर्ति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी संतोष कुमार द्वारा ईडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद शुरू हुआ। संतोष कुमार ने 12 जनवरी को एयरपोर्ट थाने में FIR दर्ज कराई, जिसमें ईडी अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान हमला करने का इल्ज़ाम लगाया गया। इसके बाद 15 जनवरी को रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू की, CCTV फुटेज जब्त किया और मौके पर पहुंची। ईडी ने इसे अपनी कार्यप्रणाली में दखल बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और CBI जांच की मांग की।

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