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झारखंड पेसा नियमावली 2024: ड्राफ्ट पर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित, 15 मई को होगी विचार गोष्ठी

झारखंड पेसा नियमावली 2024: ड्राफ्ट पर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित, 15 मई को होगी विचार गोष्ठी

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रांची, 10 मई : झारखंड सरकार के पंचायतीराज विभाग ने झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) नियमावली 2024 का ड्राफ्ट जारी कर आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। यह ड्राफ्ट विभागीय वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/panchayatiraj पर उपलब्ध है। इससे पहले 2022 में प्रकाशित प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों को शामिल कर नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
10 जून तक भेजें सुझाव
इच्छुक व्यक्ति 10 जून 2025 तक अपने मंतव्य, सुझाव या आपत्ति विभाग को भेज सकते हैं। ये सुझाव ई-मेल (panchayat-jhr@nic.in) के जरिए, स्पीड पोस्ट से, या रांची के एफएफपी भवन स्थित पंचायतीराज विभाग कार्यालय में सीधे जमा किए जा सकते हैं।
15 मई को विचार गोष्ठी
विभाग ने 15 मई को सभी हितधारकों के साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी प्रस्तावित किया है, जिसमें पेसा नियमावली के ड्राफ्ट पर विस्तृत चर्चा होगी। यह कदम झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतीराज व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पेसा नियमावली का महत्व
पेसा (Panchayat Extension to Scheduled Areas) नियमावली अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। यह नियमावली ग्राम सभाओं को अधिक शक्तियां प्रदान करती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों और सामुदायिक हितों का बेहतर प्रबंधन हो सके।
आपकी राय मायने रखती है
पंचायतीराज विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस ड्राफ्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने सुझाव अवश्य भेजें। यह प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी नीति निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आपको इस मामले में और जानकारी चाहिए तो यहां संपर्क कर सकते हैं दृष्टि नाव की ओर से जनहित में

ई-मेल: panchayat-jhr@nic.in
पता: पंचायतीराज विभाग, एफएफपी भवन, रांची, झारखंड
वेबसाइट: www.jharkhand.gov.in/panchayatiraj

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