राजधानी रांची में बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे मैरेज व बैकवेट हॉल को किया जाएगा सील : आयुक्त कुंवर सिंह पाहन
राजधानी रांची में बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे मैरेज व बैकवेट हॉल के लिए नगर निगम ने अंतिम नोटिस जारी किया है. इस संबंध में निगम के उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने साजनिक सूचना जारी करते हुए कहा है कि जिन बैंक्वेट हॉल ने अब तक नगर निगम से लाइसेंस नहीं लिया है, उसे सील करने की करवाई की जायेगी. श्री पाहन ने शहरवासियों से भी आग्रह किया है कि मैरेज हॉल को बुक करने से पहले वे संचालक से पूछें कि उनके पास संचालन का लाइसेंस है या नहीं. अगर लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे भवनों की बुकिंग न करें. क्योंकि ऐसे भवनों को नगर निगम कभी भी सील कर सकता है. सिर्फ 3० ने लिया है लाइसेंस, 84 बिना लाइसेंसके संचालित: शहर के 114 मैरेज व बैक्वेट हल में से सिर्फ 30 ने ही नगर निगम से लाइसेंस लिया है.
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84 मैरज व बैंक्वेट हॉल बिना लाइसेंस के चल रहे हैं; नक्शा की बाध्यता के कारण लाइसेंस लेना हुआ मुश्किल : नगर निगम ने शहर में संचलित मैरज व बैंक्वेट हॉल के लिए पांच शर्तें रखी है. इसके तहत ऐसे भवनों को लाइसेंस जारी किया जायेगा, उनके भवन का नवशा पास होगा. साथ ही पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था, भवन में सीसीटीवी व फायर फाइटिंग की सुविधा भी जरनी है. इसके अलावा संचालकों को लिखित में यह भी देना है कि वे अपने यहां आनेवाले वाहनों को सड़क पर पार्क नहीं करायेंगे. उपरोक्त शर्तों में से अधिकतर शर्तों का मैरेज व बैंक्वेट हॉल संचालक पालन करने को तैयार हैं. लेकिन, अधिकतर भवनों का नक्शा पास नहीं है. इस कारण लाइसेंस के लिए उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है.
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