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RMC :-रांची नगर निगम ने दिए 90 घरो को तोरड़ने के आदेश या तो भवन मालिक खुद तोड़े घरो को, अगर निगम तोड़ेगा तो होने वाला खर्च अदा करना होगा

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प्रेरणा चौरसिया

Drishti  Now  Ranchi

रांची नगर निगम ने 90 घर  मालिकों का  घर खाली करने आदेश दिया. रांची नगर निगम ने कांके बांध और बड़ा तालाब के तटबंधों के किनारे बने घरों और व्यावसायिक भवनों को गिराने का आदेश दिया है. यह आदेश नगर निगम के उप महाप्रबंधक ज्योति कुमार सिंह ने जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अगर किराएदार खुद का मकान नहीं गिराता है तो कंपनी उसे सख्ती से तोड़ेगी।

15 दिनों का दिया गया है समय 

आदेश नगरपालिका द्वारा सत्यापित किरायेदारों को 15 दिन का समय देता है। सभी अपार्टमेंट मालिकों को 15 दिनों के भीतर अपने घरों को गिराने के लिए कहा गया है। इस निर्धारित समय के बाद नगर पालिका सख्ती से मकान को तोड़ेगी। निर्णय में यह भी कहा गया है कि कंपनी केवल विध्वंस की लागत ही मालिक से वसूल करेगी। बता दें कि नगर पालिका ने कांके बांध के किनारे की 66 और बड़ा तालाब  किनारे की 24 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है.

दो साल  पहले भी दिए थे आदेश 

ऐसा  नहीं है की नगर  निगम ने इन  मकान मालिकों को ये आदेश पहले बार दिए , इससे पहले भी 2021 में नगर निगम के द्वारा इन्हे नोटिस भेजा गया था। तब नगर आयुक्त कोर्ट के आदेश के विरोध में लोग आरआरडीए ट्रिब्यूनल में चले गये थे। यहां निगम के कार्रवाई को सही ठहराते हुए सभी केस को वापस नगर आयुक्त कोर्ट भेज दिया गया।

हाईकोर्ट के आदेश पर निगम हुआ एक्टिव
दो साल पहले अवैध निर्माण तोड़ने की बात सरकार स्तर पर हुई थी। तब कहा गया था कि अवैध भवनों को रेगुलराइज करने पर विचार किया जा रहा है। जिसके बाद निगम ने कार्रवाई रोक दिया। दो दिन पहले हाइकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि नदी, नालों डैम को अतिक्रमणमुक्त किया जाए तब निगम ने सभी भवन मालिकों को फाइनल नोटिस भेजा है।
आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भवन
नगर निगम द्वारा जिन घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। उसमें कांके डैम के अधिकतर घर आवासीय हैं। वहीं बड़ा तालाब के अधिकतर मकान व्यावसायिक हैं। निगम के इस आदेश के संबंध में प्रभावितों ने कहा कि सरकार अवैध भवनों को रेगुलराइज करने के लिए एक्ट ला रही है। वहीं नगर निगम ऐसे भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस भेज रहा है।
कांके डैम के इनके घर तोड़ने का आदेश
निरंजन मेहता, अल्ताफ हुसैन, सकलदेव सिंह, मधुसूदन सिंह, विद्यानंद सिंह, वेंकटेश्वर गुप्ता, नानो किशोर प्रसाद, कन्हैया लाल, सत्य प्रकाश सेठ, सुमंत सिंह, सुषमा पांडेय, उषा किरण-विनिता खन्ना, धर्मेंद्र कुमार, रमेश अग्रवाल, भवन शर्मा, जयनाथ गुप्ता, शिवपूजन शर्मा, कुंदन कुमार, विश्वनाथ ओझा, देवपूजन सिंह, उत्तम गोराय, ओमप्रकाश, सारो देवी, तारकेश्वर तिवारी, राजीव रंजन सिंह, सुमन सिंह, मृत्युंजय लाल, रिंकू देवी, शशि पांडेय, बिंदु देवी, वीना देवी, ममता सिंह, भगत राज, पप्पू कुमार, जोगेंद्र शर्मा, विनोद पंडित, रितू देवी, बीरा उरांव, मनोज चौधरी, नवीन वर्मा, शीला देवी, सुमन देवी, सोनी देवी, सीता देवी, संतोष रवि, संतोष, नरेश प्रसाद, अंजू देवी, पिंकी देवी, जतन देवी, गायत्री देवी, ओमप्रकाश सिंह, इंदू देवी, मिथिलेश प्रसाद, नरेश विश्वकर्मा, गुड्डी शर्मा, संजय सिंह, गौतम सिंह, ज्ञानरंजन सिंह, जोगेंद्र सिंह, पूनम झा, अन्नू गुप्ता, अनिता देवी, अरुण गुप्ता, हैप्पी किंगर, इनफ्रेडेड प्राइवेट लीमिटेड.

बड़ा तालाब के इनके घर तोड़ने का आदेश
बंधु कच्छप व अमरजीत कच्छप, लेक व्यू कार वाशिंग सेंटर व कैपिटल जिम, झारखंड बंगाल रोडवेज, चिकेन रिटेल आउटलेट, अमम्द पॉल्ट्री, राजा पॉल्ट्री, शौकत अली, सना ट्रेडर मंजार मोसूद, वेस्पा अपरीला ऑटो प्लेक्स, यूनिवर्सल इंटरप्राइजेज, शरद कच्छप-ज्ञान कच्छप, फूल कच्छप-शंकर कच्छप, आरुष कच्छप-आरुस होटल, मो इरफान, मो सम्मुद्दीन, मो ताहा, मो शाहनवाज ऑप्टीकल, यतेंद्रनाथ सिंह, विनोद गुप्ता, मंटू कुमारी शर्मा माहिल उद्योग बाजार, अरुण कुमार महादेव टाइल्स, निखिल पोद्दार, प्रीति कुमारी व एमके उरांव.

 

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