पनीर का कारोबार करने वालों को कराना होगा अनिवार्य पंजीकरण, बिना रजिस्ट्रेशन होगी कार्रवाई

रांची: जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने और आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। अब व्यवसाय के उद्देश्य से पनीर का निर्माण, बिक्री या अपने प्रतिष्ठान में उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण नहीं कराने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में शनिवार को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जिले के होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में नियमित रूप से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और अमानक सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी जरूरी है।

पनीर कारोबार को लेकर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि व्यवसाय के उद्देश्य से पनीर बनाने, बेचने या प्रतिष्ठान में उपयोग करने वालों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से पनीर के नमूनों की नियमित जांच भी की जाएगी। नमूनों में मिलावट पाए जाने पर संबंधित विक्रेता या निर्माता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में आगामी महीनों में जांच अभियान चलाने, खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने और आम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा।
बैठक में एसडीओ सदर कुमार रजत, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) धनंजय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय, सिविल सर्जन समेत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर और समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

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