मुहर्रम को लेकर रांची में 6 जुलाई को ड्राई डे घोषित, अवैध शराब बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के आदेश

मुहर्रम को लेकर रांची में 6 जुलाई को ड्राई डे घोषित, अवैध शराब बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के आदेश

मुहर्रम पर्व 2025 के अवसर पर रांची जिला प्रशासन ने 6 जुलाई को जिला में ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित किया है। सहायक आयुक्त (उत्पाद) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दिन रांची जिला में सभी प्रकार की खुदरा शराब दुकानें, बार, क्लब, थोक बिक्री परिसर (JSBCL), देशी/विदेशी शराब की विनिर्माणशालाएं और सभी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसर पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।

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सहायक आयुक्त (उत्पाद) ने सभी अनुज्ञप्तिधारियों को शराब की बिक्री और आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शराब की दुकानों को सील करने, सघन गश्ती और छापामारी के माध्यम से अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने और कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है।

यह कदम मुहर्रम पर्व के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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