Special inspection of meat and chicken shops in the urban areas of Simdega.

उच्च न्यायालय, झारखंड के आदेश के अनुपालन में सिमडेगा के शहरी क्षेत्रों में मीट एवं चिकन दुकानों की विशेष जांच


Special inspection of meat and chicken shops in the urban areas of Simdega.

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नरेश /सिमडेगा

सिमडेगा: माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के आदेश के अनुपालन तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त सिमडेगा एवं अनुमंडल पदाधिकारी के संयुक्त निर्देश पर नगर परिषद और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न मीट एवं चिकन दुकानों में विशेष जांच अभियान चलाया।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही नगर परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने, वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस बनवाने तथा निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन करने का निर्देश दिया गया।

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अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में बिना वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के व्यापार करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जांच दल ने बताया कि सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में नियमित रूप से इस प्रकार के संयुक्त अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

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अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की कि यदि उन्हें खाद्य पदार्थों में मिलावट या तंबाकू संबंधी नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिले तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसे जांच एवं प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे।

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