SIR के खिलाफ राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने, मतदाता सूची से हटाए गए नामों का स्वतंत्र ऑडिट कराने और निर्वाचन आयोग के फैसलों की वैधता की जांच करने की मांग की है।
याचिका में मांग की गई है कि SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए और संशोधित किए गए नामों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित की जाए। समिति में तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, हटाए गए मतदाताओं के नाम बूथवार प्रकाशित करने और प्रत्येक नाम हटाने का कारण बताने की मांग की गई है।
विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से SIR से संबंधित फाइलें, बैठक की कार्यवाही, नोटिंग और निर्वाचन आयुक्तों की आपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। साथ ही, जिन पात्र मतदाताओं के नाम हट गए हैं, उनके नाम बहाल करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग भी की गई है।।सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मामले को अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया है।
वहीं, निर्वाचन आयोग का कहना है कि SIR से संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने एकतरफा निर्णय लेने के आरोपों से इनकार किया है। ऐसे में मंगलवार की सुनवाई में याचिका और आयोग के पक्ष से जुड़े मुद्दों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

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