जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनकी ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है.
Ranchi : छठी जेपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अपील की गयी है. जिसमें एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गयी है. बताते चलें कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जेपीएससी को मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है. जेपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनकी ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है.
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परीक्षा में पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) में क्वालिफाइंग मार्क्स को कुल मार्क्स में जोड़ा जाना बिल्कुल सही है. जेपीएससी ने सभी प्रक्रिया विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुरुप किया गया है. इसलिए एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए.
जेपीएससी से पहले इस मामले में नौकरी कर रहे करीब सौ से अधिक अभ्यर्थियों ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. उनकी याचिका में भी जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट को सही बताया गया है.