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सीआइडी जाँच में निर्दोष निकले उग्रवादी बताए गए चार ग्रामीण।

पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में पलामू पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल होने के आप में जिन चार लोगों को उग्रवादी करार दिया था, वह सीआइडी की जांच में निर्देष निकले. आरोपी बनाये गये लोगो में सशश ठाकुर, राजेश ठाकुर, अजब फुवा और रूबी कुमारी शामिल थे. इनके खिलाफ मुठभेड़ में शमिल होने को लेकर सीआइडी को अनुसंधान में कोई साक्ष्य नहीं मिला. सबके खिलाफ सीआइडी ने असुरंधन पा कर लिय हैं सही घटना में को लेकर ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर केस में चारों के खिलाफ साक्ष्य की कमी दिखाते
न्यायलय में रिपोर्ट सौप दी थी . नौ फरवरी 2018 को दर्ज हुआ था. केस: सीअडड्डी की जांच रिपोर्ट के अनुसार मामले में नौडीहा बाजार के तत्कालीन थाना प्रभारी सब्हस्पेक्टर दयानंद शाह की लिखित शिकायत पर केस नंबर 08/18 के तहत नौ फरवरी 20।8 को केस दर्ज हुआ था.

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उग्रवादियों और नामजद व अन्य 0-2 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था. सब पर पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए अंधा्प फायर करने, अवैध हथियार, और अन्य सामान बरामद होने होने का आरोप था. अनुसंधान में पूर्व में महेश भोक्ता उर्फ
जितन उर्फ गजियन वा, राकेश वा उफ रामजी उर्फ़ सुरेश भुइया, रूबी कमारी , रिंकू कुमारी एवं अभिवुक्त लल्लू यादव उर्फ लल्लू कुमार को मृत दिखाते हुए तथा प्राथमिकी अधिवुक्त राजेश यादव, राजें्र करवा, आबम बैगा उफ छोट् बैगा उर्फ सेवम,कमल कामगार उर्फ उर्मिला कुमारी, गीता कुमारी, मंजू कुमारी उर्फ पिंकी, दीपक गंशू उर्फ दीपक भोक्ता उर्फ रामधनी गंथू, विमल यादव उर्फ गणेश यादव और योगेंद्र भईया के खिलाफ उग्रवाबे होने, फार्यरिंग करने और आर्म्स एक्ट के तहत चार अप्रैल 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था.

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