सातवीं जेपीएससी (JPSC)मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित
सातवीं जेपीएससी (JPSC) मुख्य परीक्षा में रोक लगाने के लिये दायर याचिका में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. इस दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. बता दें मामले में प्रार्थी शेखर सुमन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें गलत मॉडल उत्तर होने का हवाला दिया गया है. मामले में अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने दलील पेश की. जानकारी हो कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित है.
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क्या है दायर याचिका में:
मामलें हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सातवीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा में रोक लगाने की मांग की गयी है. इसके पहले पिछले सप्ताह मामले में सुनवाई हुई थी.
जहां चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा था कि मामला एकलपीठ में चल रहा है. ऐसे में खंडपीठ मामले में सुनवाई नहीं कर सकती. साथ ही चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने मुख्य परीक्षा की तारीख 28 जनवरी के पहले मामले में सुनवाई पूरी कर आदेश जारी करने का निर्देश दिया है. दायर याचिका में बताया गया है कि जेपीएससी ने गलत मॉडल आंसर के आधार पर पीटी परीक्षा का परिणाम घोशित किया है. ऐस में दावा है कि गलत मॉडल के आधार पर आयोग ने परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया. प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता राजेश कुमार ने दलील पेश की है.