बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey)के ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने निरस्त करने का दिया आदेश
High Court orders to quash the FIR registered against Nishikant Dubey
BJP के गोड्डा के सांसद को फर्जी MBA डिग्री मामले में बहुत बड़ी रहत दी है । है कोर्ट ने MBA डिग्री को चुनौती देने के बाद सांसद निशिकांत दुबे के ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने निरस्त करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट में बुधवार को निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है, गौरतलब है की निशिकांत दुबे की MBA की डिग्री को फ़र्ज़ी बताते हुए FIRदर्ज करवायी गयी थी.

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घाटोपहाड़ से विस्फोटक (explosives)बरामद
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जाहिर है की इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान ECI और झारखण्ड सरकार की तरफ़ से अदालत में बहस की गई. इसके साथ ही इस मामले के सूचक की बहस भी अदालत में पूरी कर ली गई थी. हाईकोर्ट में निशिकांत दुबे के अधिवक्ता के तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने निशिकांत दुबे का पक्ष रखा वहीं ECI की ओर से आकाशदीप ने अदालत में अपना पक्ष रखा.
गौरतलब है कि गोंड्डा सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे के ख़िलाफ़ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी. अब हाईकोर्ट के इस आदेश से सांसद को बड़ी राहत मिली है.

















