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झारखंड CM हेमंत सोरेन को ED समन अवहेलना मामले में मिली जमानत, 12 दिसंबर को अगली सुनवाई

झारखंड CM हेमंत सोरेन को ED समन अवहेलना मामले में मिली जमानत, 12 दिसंबर को अगली सुनवाई

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रांची, 6 दिसंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शनिवार को रांची की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में जमानत दे दी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री आज दोपहर करीब 1 बजे अदालत पहुंचे और व्यक्तिगत रूप से हाजिरी दर्ज कराई।विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में मुख्यमंत्री महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने 7-7 हजार रुपये के दो मुचलके जमा किए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी। मामले की अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर 2025 को होगी।

यह मामला ED द्वारा फरवरी 2024 में दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें सोरेन पर कथित सेना भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में जारी समनों की अवहेलना का आरोप लगाया गया था। ED का दावा है कि मुख्यमंत्री ने 10 में से केवल दो समनों पर ही पेशी दी थी।

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को दिए अपने फैसले में केवल 6 दिसंबर की पेशी को अनिवार्य रखा था। कोर्ट ने भविष्य की सुनवाइयों में मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी है।अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पेशी के बाद मुख्यमंत्री बिना कोई टिप्पणी किए अपने आवास के लिए रवाना हो गए।इस मामले को लेकर सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने इसे केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश बताया है, जबकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसे कानून की जीत करार दिया है।

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