Ranchi Municipal Corporation's new system: Keeping four dustbins is mandatory; bulk waste generators must register on the portal.

रांची नगर निगम की नई व्यवस्था: 4 डस्टबिन रखना अनिवार्य, बल्क वेस्ट जनरेटरों को पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण

Ranchi Municipal Corporation's new system: Keeping four dustbins is mandatory; bulk waste generators must register on the portal.
Ranchi Municipal Corporation’s new system: Keeping four dustbins is mandatory; bulk waste generators must register on the portal.

रांची: रांची नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM Rules-2026) के तहत आम सूचना जारी करते हुए शहर के सभी घरों, संस्थानों, कार्यालयों और बड़े प्रतिष्ठानों के लिए कचरा पृथक्करण और वैज्ञानिक प्रबंधन के नए नियम लागू करने की जानकारी दी है।

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नगर निगम के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से प्रत्येक घर, सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय, संस्थान और प्रतिष्ठान को चार अलग-अलग डस्टबिन का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इनमें नीला डस्टबिन (सूखा कचरा), हरा डस्टबिन (गीला कचरा), लाल डस्टबिन (सैनिटरी पैड, नैपकिन, डायपर आदि) और काला डस्टबिन (फ्यूज बल्ब, बेकार दवाइयां एवं अन्य घरेलू खतरनाक कचरा) शामिल हैं।

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नगर निगम ने बताया कि प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले, 40 हजार लीटर या उससे अधिक पानी की दैनिक खपत वाले अथवा 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) वाले प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जनरेटर (BWGs) की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे सभी संस्थानों के लिए swm.cpcb.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

यह नियम निगम क्षेत्र के अपार्टमेंट, रेस्तरां, मेस, बैंक्वेट हॉल, होटल, सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों सहित उन सभी संस्थानों पर लागू होगा, जहां से कचरा संग्रहण थर्ड पार्टी के माध्यम से कराया जाता है। कचरा संग्रहण सेवा प्रदाताओं (थर्ड पार्टी) को भी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा CPCB और MoHUA/DDWS के मानकों के अनुरूप कचरे का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और प्रोसेसिंग सुनिश्चित करनी होगी।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर और सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध SWM Rules-2026 के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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