मतदाता जल्द भरें इन्यूमरेशन फॉर्म, 18 और 20 जुलाई को लगेंगे विशेष कैंप: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

रांची: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना भरा हुआ और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द से जल्द संबंधित बीएलओ को जमा करें, ताकि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य समय पर पूरा किया जा सके।
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर लगभग 97 प्रतिशत मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। अब केवल वे मतदाता शेष हैं जो एएसडीडीएफ सूची में शामिल हो सकते हैं, मतदान केंद्र क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं या किसी कारणवश अब तक फॉर्म प्राप्त नहीं कर सके हैं।
उन्होंने कहा कि समय रहते फॉर्म जमा करने से यदि उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो बीएलओ उसे सुधारने में सहायता कर सकेंगे। इससे फॉर्म के डिजिटाइजेशन, मतदाता जानकारी के सत्यापन और एएसडीडी सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से पूरी हो सकेगी।
18 और 20 जुलाई को विशेष कैंप
शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं की सुविधा के लिए 18 एवं 20 जुलाई को संबंधित मतदान केंद्रों पर विशेष सहायता शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में मतदाता फॉर्म भरने, त्रुटि सुधार और अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
22 जुलाई को होगी बीएलओ और बीएलए-2 की अंतिम बैठक
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 22 जुलाई 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 की तीसरी एवं अंतिम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एएसडीडी सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसका प्रकाशन 5 अगस्त को मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ किया जाएगा।
ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म
जिन मतदाताओं को अब तक इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, वे वोटर्स सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन कर मतदाता पहचान पत्र क्रमांक दर्ज करने के बाद आवश्यक जानकारी भरकर ई-साइन के माध्यम से फॉर्म जमा किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 से भी अपील की है कि वे मतदाताओं द्वारा भरे गए इन्यूमरेशन फॉर्म को जमा कराने में सक्रिय सहयोग करें, ताकि 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं का नाम शामिल हो सके।
















