गुमला में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, यूनिक बेकरी पर गंदगी मिलने पर लगा जुर्माना

निर्मल सिंह
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!गुमला : शहर में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान यूनिक बेकरी में गंभीर गंदगी और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया।
संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त झारखंड, उपायुक्त गुमला एवं अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, कुमार प्रभाकर और आशा राज ने किया। टीम ने शहर के बेकरी, किराना दुकानों, चाट-ठेलों तथा थोक एवं खुदरा प्रतिष्ठानों की सघन जांच की।
निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, लाइसेंस, पंजीकरण, एक्सपायरी तिथि और लेबलिंग की जांच की गई। यूनिक बेकरी में स्वच्छता संबंधी गंभीर खामियां मिलने पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अर्थदंड लगाया और संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए।

इसके अलावा कई अन्य प्रतिष्ठानों में भी स्वच्छता और रख-रखाव में कमियां पाई गईं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानदारों और फास्ट फूड विक्रेताओं को खाद्य सामग्री ढककर रखने, वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को अलग रखने तथा अखाद्य रंगों के उपयोग से बचने की हिदायत दी। साथ ही समाचार पत्र में खाद्य सामग्री लपेटने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि अखबार की स्याही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।
अभियान के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 एवं संशोधित अधिनियम-2021 के तहत सार्वजनिक स्थानों और दुकानों की भी जांच की गई। तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन और वैधानिक चेतावनियों के अनुपालन को लेकर भी व्यापारियों को जागरूक किया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और जिले में इस तरह के निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।यदि चाहें, मैं इसके लिए 4–5 आकर्षक वेबसाइट और सोशल मीडिया हेडलाइन भी तैयार कर सकता हूँ।
















