एसआईआर कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, परिवार के सभी मतदाताओं का नाम एक ही बूथ पर सुनिश्चित करें: के. रवि कुमार

रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने रविवार को रांची जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यों की समीक्षा की। निर्वाचन सदन में आयोजित बैठक में उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) सहित अन्य अधिकारियों को एसआईआर कार्यों में पूरी पारदर्शिता और गंभीरता बरतने का निर्देश दिया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!के. रवि कुमार ने स्पष्ट कहा कि एसआईआर के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया।

एक ही मतदान केंद्र पर हो परिवार के सभी मतदाताओं का नाम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि एक परिवार अथवा घर के सभी मतदाताओं का नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए नजरी नक्शा, गृह संख्या और नोशनल नंबर का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के सदस्यों के अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में विभाजित होने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। इससे बीएलओ को भी मतदाताओं और उनके घरों की पहचान करने में आसानी होगी। संबंधित ईआरओ को इस कार्य की नियमित निगरानी कर त्रुटियों को तत्काल दूर करने का निर्देश दिया गया।

बीएलओ सुपरवाइजर की तय होगी जिम्मेदारी
के. रवि कुमार ने कहा कि बीएलओ द्वारा किए गए कार्यों की सही तरीके से निगरानी और निष्पादन की जिम्मेदारी बीएलओ सुपरवाइजर की होगी। नजरी नक्शा या नोशनल नंबर में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा संशय पाए जाने पर संबंधित सुपरवाइजर को उसे दुरुस्त कराना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा दायित्व में लापरवाही बरतने पर संबंधित ईआरओ कार्रवाई करेंगे और इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे।
दावे-आपत्तियों की गहन जांच का निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन, दावा-आपत्ति, नोटिस और उपलब्ध दस्तावेजों की नियमानुसार गहन जांच करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों का निपटारा तथ्यों और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही स्पष्ट एवं सकारण आदेश के माध्यम से किया जाए।।सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने का भी निर्देश दिया गया।

पात्र नागरिक का नाम न छूटे, विदेशी नागरिक का नाम न जुड़े
के. रवि कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने ईआरओ और एईआरओ को क्षेत्रीय स्तर पर एसआईआर कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों से आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की अपील करते हुए कहा कि एसआईआर के माध्यम से तैयार होने वाली मतदाता सूची को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में संधारित किया जाना है। इसलिए प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराए।
शिकायतों का समयबद्ध निपटारा हो
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्हें आवश्यक जानकारी और सहायता आसानी से उपलब्ध कराई जाए। एसआईआर अथवा मतदाता सूची से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए नागरिक टोल-फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत, सहायता संबंधी कॉल और आवेदन का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ, एईआरओ, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद थे।
















