Convict sentenced to life imprisonment in tribal woman rape case; Simdega ADJ Court pronounces verdict.

आदिवासी युवती से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद, सिमडेगा एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा

Convict sentenced to life imprisonment in tribal woman rape case; Simdega ADJ Court pronounces verdict.
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शंभू कुमार सिंह 

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सिमडेगा: ठेठईटांगर थाना क्षेत्र में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में सिमडेगा की एडीजे अदालत ने दोषी ताहिर अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है।

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जानकारी के अनुसार, कर्रा निवासी ताहिर अंसारी ठेठईटांगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर जलमीनार निर्माण कार्य में लगा हुआ था। आरोप है कि उसकी नजर स्थानीय एक आदिवासी युवती पर थी। 21 मई 2024 की सुबह जब युवती शौच के लिए घर से निकली थी, तभी आरोपी ने उसका पीछा कर सुनसान स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर ठेठईटांगर थाना में कांड संख्या 22/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने अदालत के समक्ष आठ गवाहों के बयान एवं अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने आरोपी ताहिर अंसारी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास तथा ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई।

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