मंजू नाथ भजयंत्री को देवघर से हटाएं, बिना हमारे परमीशन के कहीं का डीसी ना बनाएं : आयोग
सांसद निशिकांत दुबे पर FIR मामले में चुनाव आयोग की करवाई ।
केंद्रीय चुनाव आयोग ( central election commission ) ने झारखंड सरकार (jharkhand goverment ) को तुरंत देवघर (devaghar) के डीसी मंजूनाथ भजयंत्री ( manju nath bhaktantri ) को हटाने का आदेश दिया है। आयोग के प्रधान सचिव ( Principal Secretary) राहुल शर्मा ( Rahul sharma ) ने राज्य के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा है की आयोग ( commission ) की बिना सहमति के इन्हें किसी भी जिले का डीसी या निर्वाचन पदाधिकारी ना बनाये ।भजयंत्री पर 15 दिनों के अंदर विभागीय करवाई करने और मेजर पेनाल्टी के आरोप पत्र देने की भी हिदायत दी है ।गौरतलब है की बीजेपी (BJP ) सांसद ( MP) निशिकांत दुबे ( Nishikant Dube ) पर 5 केस को गलत करार देते हुए मुख्य सचिव को भेजे पत्र में यह आदेश दिया है। जाहिर है की मधुपुर चुनाव ( Madhupur Election ) के 6 महीने बाद दुबे पर केस दर्ज करने पर आयोग ने भजयंत्री को शो कॉज किया था ।आयोग ने डीसी को पूछा था की आदर्श आचार संहिता उल्लंघन। मामले में गोड्डा सांसद पर छः माह बाद कारवाई क्यों की गई ।