सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल से रिहा

रांची : सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के दो दिन बाद झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार को होटवार केंद्रीय कारा से रिहा हो गए। बेल ऑर्डर की कॉपी और रिलीज ऑर्डर मिलते ही जेल प्रशासन ने उन्हें बाहर निकाल
जेल से बाहर निकलते ही आलमगीर आलम का जोरदार स्वागत किया गया। उनकी पत्नी और विधायक निसात आलम तथा पोते ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान जेल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी, जो नारे लगाते हुए पूर्व मंत्री का स्वागत कर रही थी।
टेंडर घोटाले में 2 साल जेल में रहे आलमगीर आलम
आलमगीर आलम पर ईडी ने टेंडर घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। ईडी ने उन्हें 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया था। पूरे 2 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2026 को उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि बेल ऑर्डर की कॉपी न मिलने के कारण वे दो दिन और जेल में ही रहे।
जमानत मिलने पर आलमगीर आलम ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और सत्य की जीत हुई है। उन्होंने अपने समर्थकों और परिवार का आभार जताया। यह मामला झारखंड में सड़क निर्माण और अन्य विभागों से जुड़े टेंडर घोटालों से संबंधित है, जिसमें ईडी ने बड़े स्तर पर छापेमारी की थी।

















