पूर्व मंत्री हरिनारायण राय समेत उनके संबंधी की मुश्किलें बढ़ी.

Team Drishti.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

रांची : झारखंड सरकार में रहे पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी हरिनारायण राय ने CBI की विशेष अदालत के फैसले को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसपर फैसला सुनते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने CBI की विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब हरिनारायण राय उनकी पत्नी सुशीला देवी और उनके भाई संजय राय की मुश्किलें बढ़ गयी है, क्योंकि अपील याचिका ख़ारिज होने के बाद कभी भी सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पूर्व में मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहें हरिनारायण राय और उनके पारिवारिक सदस्यों पर करीब 1.50 करोड़ से ज्यादा की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोष सिद्ध हुआ है और सभी को रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने सज़ा सुनाई है।

नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें — Drishti Now