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High Court :- 20 वर्षो से कार्य कर रहे लोगो के हित में सरकार का एक बड़ा फैसला

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Prerna  Chourasia

Ranchi  Drishti now

 

झारखण्ड राज्य में आज हाईकोर्ट में विगत 20 वर्षो से कार्य कर रहे है कर्मियों के हित में  एक  फैसला लिया  है |सरकार को इस मामले में कोर्ट में शपथपत्र देना है। इसका राज्य के लगभग 8-10 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को फायदा होगा। मंगलवार को विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेवा स्थायी करने पर सहमति बन गई। इसी के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम विभागों से बुधवार तक उनके यहां वर्ष 2006 से 2017 के बीच कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का ब्योरा मांगा है। इससे पहले सरकार ने वर्ष 1990 तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा स्थायी की थी। इसके बाद विभागों ने जरूरत के हिसाब से अपने यहां दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की तैनाती की थी।

बताया जा रहा है  कि इस संबंध में अजीमुल हक अंसारी समेत छह लोगों ने याचिका दायर की थी. याचिका में इन सब की मांग थी की   सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा झारखंड को स्थानांतरित की गयी थी. कहा गया था कि यदि कर्मचारी सभी मापदंडों को पूरा करेंगे, तो इनकी सेवा नियमित की जाएगी. प्रार्थियों का कहना है कि झारखंड में दैनिक वेतन भोगी के रूप में इनकी सेवा वर्ष 2012 में ली गयी थी. करीब 20 साल तक काम करने के बाद इन्होंने सेवा नियमित करने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन यह कहते हुए इनकी सेवा नियमित नहीं की गयी कि उन्होंने रिक्त और स्वीकृत पद के खिलाफ दस साल तक सेवा पूरी नहीं की है. इसके बाद प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. सुनवाई के बाद अदालत ने आठ सप्ताह में सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है.

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