झारखण्ड में लोहार जाती को आरक्षण OBC कोटे से : हाईकोर्ट
राज्य सरकार द्वारा लाेहार जाति काे OBC में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाइकाेर्ट में सुनवाई हुई। । जस्टिस राजेश शंकर की काेर्ट ने दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी । अब लाेहार काे OBC में आरक्षण दिए जाने के फैसले काे सही करार दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की याचिका काे रद्द कर दिया। काेर्ट ने कहा कि लाेहार जाति अनुसूचित जनजाति में नहीं थी। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने काेर्ट काे बताया कि 13 अगस्त 2019 काे राज्य सरकार ने एक नाेटिफिकेशन निकाला था कि लाेहार अब OBC कैटेगरी में आएगा । लाेहार कभी भी अनुसूचित जनजाति में नहीं रहा था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ दशरथ शर्मा की ओर से हाइकाेर्ट में याचिका दायर की थी।