दर्दनाक स्टोरी : ससुराल वालों के साथ मिलकर बेटी ने अपने सगे बाप के ठगे 85 लाख, अब बूढ़े पिता का देखरेख करने वाला कोई नहीं
अपने बच्चों का देखभाल उसका पालन पोषण एक पिता बड़ी उम्मीदों से करता है , बच्चों को खरोच भी लगती है तो दर्द माता-पिता को होता है लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर अपने मां-बाप को धोखा दे तो इसे क्या कहेंगे जी हां ऐसी ही एक दर्दनाक कलयुगी घटना रांची सिविल कोर्ट में आई जिसे सुनने के बाद कोर्ट में बैठे हर शख्स के आंखों में आंसू आ गया।
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अपने बेटी के कारनामों की गवाही देने कैथेटर लगाए 83 वर्षीय अजय सेनगुप्ता गवाही देने पहुंचे थे, इस दौरान कोर्ट रूम का माहौल हो गया गमगीन , यह कलयुगी घटना की सुनवाई सिविल कोर्ट रांची में प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हुई
उन्होंने कोर्ट में कहना शुरू किया बेटी अनन्या सेन ने ससुराल वालों के साथ मिल कर मेरे साथ धोखाधड़ी की है। एक षड्यंत्र के तहत मेरे सारे रुपए 85 लाख से अधिक ठग लिए। जो जमीन और घर था, उसे भी बेच दिया। अब 24 घंटे अकेले रहता हूं। मेरी देखरेख करनेवाला भी कोई नहीं है। 83 वर्षीय अजय कुमार सेनगुप्ता ने सोमवार को अदालत में गवाही के दौरान जब यह बातें कहीं तो वहां बैठे लोगों की आंखें छलक उठी ।
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उन्होंने अपनी सगी बेटी अनन्या सेन, उसके पति सुब्रतो सेन और ससुराल के अन्य रिश्तेदार इशिता सेन खत्री, चंदना सेन और स्वप्ना सेन द्वारा संचालित कंस्ट्रक्शन कंपनी इशिता एंड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
वृद्ध पिता ने कोर्ट को बताया कि दामाद सुब्रतो सेन ने वर्ष 2007 में 3 लाख 10 हजार रुपए ठग लिए। वर्ष 2010 में षड्यंत्र रच करके मेरा पुराना मकान बेच दिया और सब पैसा रख लिया। घर के सामने जमीन पर 6 फ्लैट बनवाने के बहाने 33 लाख रुपए ठग लिए। आज तक न फ्लैट दिया और न ही मेरा पैसा लौटाया। 25 फरवरी 2020 को बेटी अनन्या सेन ने मेरे हिस्से के फ्लैट को अपनी गोतनी चंदना सेनगुप्ता के नाम पर बिक्री कर दी और सारे पैसे रख लिए। सभी आरोपियों ने मिलकर मुझे जान से मारने का भी प्रयास किया ।
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अजय कुमार सेनगुप्ता ने कोर्ट को बताया कि मैंने अपने भरण-पोषण के लिए एसडीओ कोर्ट में एक मुकदमा भी किया। कोर्ट ने बेटी को 7000 रुपए प्रतिमाह राशि देने का आदेश दिया। लेकिन, आज तक बेटी ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया है। मालूम हो कि अजय कुमार सेनगुप्ता ने बेटी और उसके ससुराल के रिश्तेदारों के खिलाफ वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 406, 420, 323, 379, 120बी और 506 के तहत संज्ञान लिया है। सभी आरोपी मामले में अग्रिम जमानत हासिल कर चुके हैं।
इस दर्दनाक कहानी को भले ही आप पढ़ रहे हो लेकिन जब रिपोर्टर सच्ची घटना को लिख रहा था तो उसके भी कलम चल चल कर रख रहे थे लेकिन चुकी मामला जग जाहिर हो चुका और कोर्ट में है तो उसे लिखना जरूरी था ताकि इसका योगी दुनिया में हो रही कलयुगी घटना का आप सब पाठकों को पता चल सके मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।