RANCHI: DC कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई मामला पुंदाग मौजा के 10 एकड़ 50 डिसमिल जमीं के जमाबंदी खोलने का
Ranchi: झारखण्ड हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए DC कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ये फैसला एक बार फिर दस कोर्ट में दिए गए फैसलों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। दरअसल पुंदाग मौजा के खाता नं 383 की 10 एकड़ 50 डिसमिल भूखंड की जमाबंदी से संबंधित आवेदन को नगड़ी सीओ व रांची एलआरडीसी ने खारिज कर दिया था, लेकिन वर्तमान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने उस भूखंड की जमाबंदी लाल यशवंत नाथ शाहदेव और लाल हेमंत नाथ शाहदेव के नाम पर करने का आदेश नगड़ी CO को दे दिया. रांची DC के इस आदेश को जहांगीर आलम ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की. मामले की पहली सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने उपायुक्त के जमाबंदी के आदेश पर रोक लगा दी.
DC राहुल सिन्हा ने जिस व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित किया है, उसके आवेदन को सबसे पहले नगड़ी के अंचलाधिकारी यानि CO ने 10 फरवरी 2010 को खारिज किया था. इसके बाद संबंधित पक्षकार ने अंचलाधिकारी के आदेश को भूमि उप समाहर्ता (LRDC) के न्यायालय में अपील दायर ( वाद संख्या 82 आर-15/2012/13) कर चुनौती दी. LRDC ने भी CO के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील वाद खारिज कर दिया. COऔर एलआरडीसी के यहां से आवेदन खारिज होने के बाद DC की कोर्ट में दाखिल खारिज पुनरीक्षण (रिवीजन) वाद (संख्या 32 आर-15/2021/22) दायर किया गया. इस पर रांची DC ने 23 दिसंबर 2022 को 10.50 एकड़ भूमि की जमाबंदी लाल यशवंत नाथ शाहदेव और लाल हेमंत नाथ शाहदेव के नाम पर करने का आदेश पारित कर दिया.
लेकिन झारखण्ड हाईकोर्ट ने पहली ही सुनवाई में इस आदेश पर रोक लगा दी है। गौरतलब है की इसके बाद से फिलहाल जहांगीर आलम को बड़ी राहत मिली है।