टैक्स(TAX) लगाने का मतलब कानूनी मान्यता देना नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्रिप्टो पर टैक्स(TAX) का ऐलान किया था. डिजिटल एसेट्स को टैक्स दायरे में लाने के बाद क्रिप्टोकरेंसी को वैधता कानूनी मान्यता देने पर चर्चा हो रही थी. लेकिन वित्त मंत्री ने इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर केवल टैक्स लगाया है. इसका यह मतलब नहीं है कि इसे कानूनी दर्जा दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि हमने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स का ऐलान किया है.
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फिलहाल क्रिप्टो पर ना तो प्रतिबंध लगा और ना ही मान्यता मिली
बजट सत्र में वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति में क्रिप्टोकरेंसी पर न तो प्रतिबंध लग रहा है और न ही इसे मान्यता दी जा रही है. सीतारमण ने कहा कि प्रतिबंध लगाने और न लगाने का फैसला तब होगा जब इस पर जारी चर्चा पूरी हो जायेगी और सुझाव मिल जायेंगे. क्रिप्टोकरेंसी को लेकर फैसला बाद में विचार-विमर्श के बाद लिया जायेगा.
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क्रिप्टो पर टैक्स लगाना सरकार का सॉवरेन राइट
सीतारमण ने कहा कि सरकार के पास यह सॉवरेन राइट है कि वह क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स को लागू करे. इससे पहले भी वित्त मंत्री ने साफ किया था कि वो क्रिप्टो पर नियमों और मान्यता पर फैसले से पहले टैक्स इसलिये लगा रही हैं क्योंकि लोग क्रिप्टो में लेनदेन कर रहे हैं और काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं. ऐसे में ऊंचा मुनाफा कमाने वालों से टैक्स लेने के लिये सरकार नियमों को अंतिम देने का इंतजार नहीं कर सकती.
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30 फीसदी लगेगा टैक्स
इस बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने 30 फीसदी के क्रिप्टो टैक्स का ऐलान किया. इसके साथ किसी तरह का डिडक्शन या एग्जेंपशन का लाभ नहीं मिलेगा. अगर क्रिप्टो निवेश में आपको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी नहीं की जायेगी. इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने पर 1 फीसदी का TDS भी वसूला जायेगा. यह 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष (2022-23) में लागू हो जायेगा. फिलहाल सीतारमण ने यह नहीं बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर किस हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होगा.
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