विवेकानंद स्कूल धुर्वा विवाद,निचली अदालत ने जारी वारंट पर लगाई रोक।
विवेकानंद स्कूल धुर्वा विवाद मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत से जारी वारंट पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी. इस दौरान राज्य सरकार और प्रतिवादी को जवाब पेश करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हुई. वरीय अधिवक्ता अजित कुमार और अधिवक्ता कुमारी सुगन्धा ने प्राथी अभय कुमार मिश्रा का पक्ष अदालत में रखा.बताते चले कि सिविल कोर्ट से विवेकानंद विद्या मंदिर की कमेटी में शामिल सभी पदधारियों के खिलाफ गैर जमानती वांरट केस आईओ ने लिया था. इस दौरान सिविल कोर्ट ने स्कूल संचालन समिति के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव के नाम वारंट जारी किया था.