शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 27 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत।
झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गबन के एक मामले में अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है. अदालत ने मंत्री को 27 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी है. निचली अदालत ने मंत्री सहित अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका की सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
मंत्री की ओर से अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका की गुहार लगाते हुए बताया कि, उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं. वह सिर्फ उस कमेटी के सदस्य हैं. उन पर गबन का आरोप नहीं बनता है. जिसपर अदालत ने उन्हें गबन की राशि 27 लाख रुपये डीसी के पास जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत याचिका दी है. कोर्ट ने कहा कि रुपये तब तक डीसी के पास रहेंगे, जब तक की मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती और आदेश नहीं आ जाता है.
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बताते चले कि झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य डेलाल राम ने 9 फरवरी 2017 को कॉलेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रविंद्र कुमार सिंह, प्रताप कुमार यादव, मोतीलाल महतो और राजेंद्र महतो के विरुद्ध कॉलेज की 27 लाख रुपये की राशि षड्यंत्र के तहत एक दूसरे से मिली-भगत कर गबन करने का आरोप लगाया है. 27 जून 2019 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह की अदालत ने उपरोक्त सभी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया यह आरोप सही पाते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध सम्मन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था. समन के बाद भी आरोपी हाजिर नहीं हुए थे. उसके बाद अदालत ने 20 फरवरी 2020 को मंत्री जगरनाथ महतो समेत सभी आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया था. मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अन्य आरोपियों ने निचली अदालत द्वारा 27 जून 2019 को पारित आदेश को चुनौती दी थी और पूरे आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था.
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