इमरोज हत्याकांड में शमशाद और तबरेज दोषी करार(convicted)
रांची सिविल कोर्ट ने आज सोनू इमरोज हत्याकांड में कोर्ट ने मो. शमशाद चपटा और मो. तबरेज उर्फ चमरा उर्फ छोटू को दोषी करार ( convicted ) दिया है.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! AJC-7 विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शकील को बरी कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कई गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये हैं,
पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
धान खरीद घोटाले की जांच CBI से क्यों नही कराई , हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी
आपराधिक किस्म के व्यक्तिव सोनू इमरोज की हत्या के बाद वर्ष 2018 में सूचक अब्दुल जब्बार ने 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. जिसके बाद मो. शमशाद चपटा, मो. शकील उर्फ़ कारू उर्फ़ लुल्हा और मो. तबरेज़ उर्फ़ चमरा उर्फ़ छोटू इस मामले के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे थे.
4 नवंबर 2018 को अपराधी सोनू इमरोज की हत्या शहर के बीचो बीच स्थित डेली मार्केट थाना के पास कर दी गई थी.






