पटाखे चलाने से पहले जान लीजिए कायदे कानून.

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Team Drishti.

रांची : वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने सिर्फ दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति दी है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने NGT द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। राज्य की राजधानी रांची सहित 14 जिलों को प्रदूषित जिलों में रखा गया है। यहां ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी गयी है। वही सामान्य प्रदूषित जिलों में 125 डेसिबल से कम ध्वनि सीमा वाले पटाखे छोड़ें जा सकते हैं।

पटाखे चलाने से पहले जान लीजिए कायदे कानून.

राज्य के सभी 24 जिलों को वायु गुणवत्ता के पैमाने पर अलग अलग किया गया है। जहां राज्य के 14 जिलों राँची , रामगढ़ , बोकारो , पलामू , पूर्वी सिंहभूम , पश्चिमी सिंहभूम , सरायकेला – खरसावाँ , हजारीबाग , गिरिडीह , धनबाद , देवघर , गोड्डा , पाकुड़ एवं साहेबगंज के शहरी क्षेत्रों में जहाँ की वायु गुणवत्ता स्तर गत नवम्बर , 2019 के दौरान ‘ थोड़ा प्रदूषित ‘ ( Moderately Polluted – 101-200 ) श्रेणी आते हैं , वहाँ केवल ‘ हरित पटाखें ( Green Crackers ) की ही बिक्री की जा सकेगी । साथ ही दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे शाम 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही चलाये जा सकेंगे ।
वही राज्य के बाकी बचे 10 जिलों चतरा , गढ़वा , लातेहार , लोहरदगा , गुमला , सिमडेगा , खूंटी , कोडरमा , जामताडा एवं दुमका के शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ की वायु गुणवत्ता स्तर गत नवम्बर , 2019 के दौरान ‘ अच्छी या संतोषप्रद ‘ ( Good or Satisfactory – 1-50 and 51-100 ) श्रेणी में आते हैं , वहाँ अन्य वैसे पटाखों की ही विक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 dB ( A ) से कम हो । साथ ही दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे शाम 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही चलाये जा सकेंगे। जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशो का उल्लघन करते हुए पाये जायेगें उन पर IPC की धारा 188 एवं वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम , 1981 की धारा 37 एवं अन्य संगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित उपायुक्त द्वारा की जायेगी ।

राज्य में दीपावली , छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र दो घंटे तक ही चलाये जा सकेंगे । दीपावली एवं गुरूपर्व पर रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक, छठ में प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे ।

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