जयराम महतो को नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत, कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी
धनबाद: डुमरी विधायक जयराम महतो की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। बरवाअड्डा थाना में दर्ज मामले में मंगलवार को विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। विधायक की ओर से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने फिलहाल यह राहत देने से इनकार कर दिया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी पेश करने को कहा है। अब केस डायरी देखने के बाद ही अग्रिम जमानत की याचिका पर आगे सुनवाई होगी। यानी अदालत ने अभी जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज नहीं की है, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी नहीं मिली है।

चार लोगों ने मांगी है अग्रिम जमानत
इस मामले में जयराम महतो के साथ सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल ने भी अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाने की मांग रखी। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने तत्काल कोई सुरक्षा देने के बजाय केस डायरी मंगाने का निर्देश दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पुलिस का आरोप है कि थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई।
प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए समर्थकों को उकसाया गया। इसके बाद थाना परिसर में हंगामे की स्थिति बनी।
मामले में कांड संख्या 146/26 के तहत कार्रवाई चल रही है।
अगली सुनवाई पर तय होगी दिशा
पहले अग्रिम जमानत की अर्जी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई थी। बाद में इसे विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा गया।
अब पुलिस की केस डायरी इस मामले में अहम होगी। अदालत उसके अवलोकन के बाद तय करेगी कि जयराम महतो और अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं।

















